जबलपुर। Madhya Pradesh News नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका की तरह अब ग्राम पंचायतों में रहने वाले ग्रामीणों को 'कर' देना होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 'कर' प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है।
जिला पंचायत सीईओ व अन्य अधिकारियों को जानकारी दी
इसके तहत बीते दिनों आयोजित हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला पंचायत सीईओ व अन्य अधिकारियों को जानकारी दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताया गया कि अब ग्रामीणों को कई तरह के 'कर' देने होंगे। हालांकि किस ग्रामीणों को किस-किस पर 'कर' देना है इसका निर्णय पंचायत में होने वाली ग्राम सभाओं में लिया जाएगा।
ग्राम पंचायतों का विकास होगा
महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राप्त टैक्स राशि से पंचायतों का विकास किया जाएगा। सर्वांगीण विकास कर गांवों को मॉडल बनाने का शासन ने कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए जिला पंचायतों को चिन्हांकित करना शुरू कर दिया गया है। इसकी वसूली पंचायत करेगी लेकिन लोगों को खुद स्वनिर्धारण फार्म भरकर अपने संपत्ति का विवरण व कीमत बताना पड़ेगा, जिसका अंतिम निर्णय पंचायत स्तर में गठित समिति नियमानुसार तय करेगी।
सभी ग्रामीणों को देना होगा कर
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश हैं कि कर सभी ग्रामीणों को देना होगा। जैसे नल-जल योजना, सफाई, आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति को भवन कर भी देना पड़ सकता है।
इनका कहना है
कर निर्धारण को लेकर बहुत पहले ही दिशा-निर्देश प्राप्त हुए थे, शायद कुछ पंचायतों में यह व्यवस्था लागू है। कितनी पंचायतों में कर ग्रामीणों से लिया जा रहा है इसका डाटा जिला पंचायत के पास नहीं है।